भोपाल। दीपावली और आगामी त्यौहारों के मद्देनज़र जिला प्रशासन ने सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सख्त कदम उठाया है। भोपाल कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले की सीमाओं में किसी भी प्रकार के प्रतिबंधनात्मक पटाखे, आतिशबाजी, लोहा-स्टील अथवा पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखे (कार्बाइड गन) के निर्माण, भंडारण, विक्रय या उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है।
आदेश में कहा गया है कि ऐसे अवैध पटाखे आम नागरिकों की सुरक्षा, शांति और पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह आदेश लागू किया गया है, जो तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा इन अवैध विस्फोटक सामग्रियों का निर्माण, विक्रय या प्रदर्शन किया गया तो उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस और संबंधित विभागों को इस आदेश के पालन हेतु सख्त निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्टर ने कहा कि “त्यौहारों का आनंद शांति और सुरक्षा के साथ मनाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। अवैध पटाखों का उपयोग न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह स्वयं और दूसरों के जीवन के लिए खतरा भी बन सकता है।”
यह आदेश जिले के सभी राजपत्रित अधिकारियों, पंचायतों, नगर निगम, पुलिस विभाग, और मीडिया माध्यमों को प्रसारित किया गया है ताकि आमजन को इस प्रतिबंध की जानकारी समय पर मिल सके।
आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है, और उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
